नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर से वाहनों की एंट्री को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब दिल्ली में हर तरह के वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नए नियमों के तहत BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही निर्धारित शर्तों के साथ दिल्ली में आने की अनुमति मिलेगी। खास बात यह है कि BS-VI और CNG वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना भी जरूरी होगा। इन बदलावों को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण मानकों का पालन करवाने के लिए संशोधित ग्रैप (GRAP) के तहत ये प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इनका असर दिल्ली आने-जाने वाले निजी और कमर्शियल वाहन चालकों पर पड़ेगा। इसलिए वाहन चालकों को दिल्ली रवाना होने से पहले नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।
BS-VI से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक
नए नियमों के अनुसार, BS-VI मानक से नीचे के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं, BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट मिलेगी। इसके अलावा 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में पंजीकृत ट्रकों और अन्य वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI मानक वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के पास वैध PUC प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। BS-VI वाहन भी बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली BS-VI से नीचे के मानक वाली डीजल बसों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। वहीं जिन मालवाहक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE), वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) या अन्य वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा।
गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों को दी सलाह
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों, बस संचालकों और कमर्शियल वाहन मालिकों से अपील की है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, रजिस्ट्रेशन और PUC प्रमाणपत्र जरूर जांच लें। पुलिस का कहना है कि नए नियमों का पालन करने से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मदद मिलेगी।





