पंजाब डेस्क: पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। करीब 100 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ED जांच कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले से अरोड़ा को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है।
9 मई से हिरासत में हैं अरोड़ा
संजीव अरोड़ा को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि वह 9 मई से हिरासत में हैं। इससे पहले गुरुग्राम की विशेष अदालत ने 15 जून को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
PSPCL के चेयरमैन से भी हुई पूछताछ
इस मामले की जांच के दौरान पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर और IAS अधिकारी बसंत गर्ग से भी हाल ही में पूछताछ की गई थी। ED कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रहा है।





