राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोजाना सफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो अब आपको हर बार टोल टैक्स चुकाने से राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल एनुअल FASTag पास की व्यवस्था की है, जो 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
इस सुविधा का मकसद उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें अपने घर, काम या रोजमर्रा के सफर के दौरान बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। पात्र वाहन मालिक निर्धारित वार्षिक शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा के लिए लोकल पास बनवा सकेंगे।
कौन उठा सकेगा लोकल FASTag पास का लाभ?
26 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
- वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
- वाहन गैर-व्यावसायिक यानी निजी इस्तेमाल के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन का FASTag वैध और चालू स्थिति में होना जरूरी है।
- यह सुविधा पात्र निजी वाहनों के लिए है। व्यावसायिक वाहनों को इस रियायती पास का लाभ मिलने का प्रावधान इन नियमों में नहीं बताया गया है।
₹1,500 या ₹3,000, कितना देना होगा सालाना शुल्क?
लोकल FASTag पास की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है या बाहर।
- ₹1,500 सालाना: नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
- ₹3,000 सालाना: नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
इस तरह पात्र वाहन मालिकों को निर्धारित वार्षिक शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा के लिए स्थानीय पास की सुविधा मिल सकेगी।
हर साल बदल सकता है FASTag पास का शुल्क
सरकार इन शुल्क दरों की समीक्षा हर साल 1 अप्रैल को कर सकती है। इसका मतलब है कि भविष्य में परिस्थितियों और सरकारी फैसले के अनुसार वार्षिक पास की कीमतों में बदलाव संभव है।
रोजाना टोल पार करने वालों को कैसे होगा फायदा?
जो लोग अपने घर के पास स्थित टोल प्लाजा से रोजाना या नियमित रूप से गुजरते हैं, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है। हर बार टोल शुल्क देने के बजाय सालाना पास लेने से खर्च का हिसाब रखना आसान होगा और बार-बार भुगतान करने की जरूरत भी कम हो सकती है।
हालांकि, पास बनवाने से पहले वाहन मालिकों को अपनी पात्रता, संबंधित टोल प्लाजा की स्थिति और आवेदन की प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।





