नई दिल्ली: Delhi Electricity Subsidy Aadhaar Verification दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। दिल्ली सरकार ने सब्सिडी योजना के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अब योजना का लाभ जारी रखने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को सरकारी पोर्टल या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य माध्यम से अपनी आधार संख्या देनी होगी।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, उपभोक्ताओं को आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितनी समयसीमा दी गई है, इसकी जानकारी अधिसूचना के अनुसार देखना जरूरी है।
हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त
दिल्ली सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 800 रुपये प्रति माह है।
ऐसे में सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को योजना से जुड़े नए निर्देशों पर ध्यान देना होगा, ताकि आधार सत्यापन के कारण उनके लाभ पर कोई असर न पड़े।
बिजली सब्सिडी पर सरकार का कितना खर्च?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 तक दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी के लिए आवंटित राशि 4,037.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी मद में 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
सरकार का कहना है कि आधार सत्यापन से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचना
बिजली सब्सिडी के लिए आधार सत्यापन को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को अपनी आधार संख्या निर्धारित सरकारी पोर्टल या सरकार द्वारा तय किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
इसलिए दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे संबंधित बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) या दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार सत्यापन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अंतिम तारीख की जानकारी जरूर जांच लें।
ध्यान दें: आधार सत्यापन की प्रक्रिया और इसकी समयसीमा की आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही आवेदन करें। किसी अनजान लिंक पर आधार या ओटीपी साझा न करें।





